ग्राम परासी में महिला एवं बाल विकास व पुलिस विभाग की टीम ने रुकवाया बाल-विवाह

अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम द्वारा विकासखण्ड अनूपपुर के ग्राम परासी में परिवारजनों को समझाईश देकर बाल-विवाह को रोका गया। ग्राम परासी में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर टीम द्वारा गांव में उपस्थित होकर वर एवं वधु पक्ष के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए समझाइश दी गई। टीम ने परिवारजनों के साथ ही ग्रामीणजनों को भी बाल विवाह के दुष्परिणाम और कम उम्र में बालक-बालिका का विवाह करने पर कानूनी कार्यवाहियों की जानकारी दी, जिससे वर एवं वधु पक्ष के परिजनों ने बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् ही विवाह करने की बात कही। बाल विवाह रोकने में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग अशोक कुमार त्रिपाठी, पर्यवेक्षक दयमंती सिंह, एसएसआई थाना भालूमाड़ा रघुराज सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता बीकेन्द्र सिंह राजे, आरक्षक देवेन्द्र तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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